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यूके वीज़ा अस्वीकार हो गया है; जाने पूरी जानकारी (UK Visa Rejected; Know the Full Details)

यूके वीज़ा अस्वीकार हो गया है; जाने पूरी जानकारी (UK Visa Rejected; Know the Full Details)

यूके वीज़ा अस्वीकार हो गया है; जाने पूरी जानकारी (UK Visa Rejected; Know the Full Details)

आप इन विकल्पों में एक को चुन सकते हैं -1. प्रशासनिक समीक्षा, 2. प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण में अपील, 3. न्यायिक समीक्षा, 4. पुनः आवेदन करें । किसी भी वीज़ा के लिए आवेदन को गृह कार्यालय द्वारा अस्वीकार है यदि वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं है। आवेदन अमान्य हो सकता है या आवेदक वीज़ा की आवश्यकता को पूरा नहीं है। अनुरोधित वीज़ा आवेदक को बताए उद्देश्य के लिए यात्रा की अनुमति देगा। वीज़ा आवेदन पत्र में दी जानकारी के आधार पर यूके इमिग्रेशन कार्यालय यह निर्धारित है कि आवेदक के पास यूके जाने का औचित्य नहीं है, तो आवेदक के वीज़ा के अनुरोध को अस्वीकार का निर्णय ले सकता है। आवेदक को प्रवेश से इनकार के कारणों को बताते हुए अस्वीकृति पत्र होगा।
You can choose from one of these options - 1. Administrative Review, 2. Appeal to the First Tier Tribunal, 3. Judicial Review, 4. Reapply. An application for any visa is refused by the Home Office if the visa requirements are not met. The application may be invalid or the applicant does not meet the visa requirements. The requested visa will allow the applicant to travel for the stated purpose. Based on the information provided in the visa application form, the UK Immigration Office may decide to refuse the applicant's visa request if it determines that the applicant does not have a justifiable reason to travel to the UK. The applicant will receive a refusal letter stating the reasons for refusal of entry.

पत्र में आवेदक के अधिकारों में भी बताएगा, जो आवेदन की गई वीज़ा श्रेणी पर आधारित होगा। अधिकारों में निम्न में से होगा: प्रशासनिक समीक्षा, प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण में अपील, न्यायिक समीक्षा, पुनः आवेदन करें।
The letter will also explain the applicant's rights, which will be based on the visa category applied for. The rights will be: administrative review, appeal to the First Tier Tribunal, judicial review, re-apply.

प्रशासनिक समीक्षा -प्रशासनिक समीक्षा का उद्देश्य यह विचार है क्या कोई 'योग्य निर्णय' किसी मामले में कार्य में त्रुटि के कारण गलत है और ऐसा है, तो उस त्रुटि को सुधारें। प्रशासनिक समीक्षा तभी उपलब्ध है जब योग्य निर्णय हो। किसी आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो अस्वीकृति का नोटिस आवेदक को उपलब्ध अधिकारों में सलाह देगा।
Administrative review - The purpose of administrative review is to consider whether an 'eligible decision' is wrong in a case due to an error in judgement and, if so, to correct that error. Administrative review is only available if there is an eligible decision. If an application is refused, the notice of refusal will advise the applicant of the rights available.

आमतौर पर निम्न आवेदनों को प्रशासनिक समीक्षा का अधिकार है: टियर 2 वीज़ा (जिसे अब कुशल श्रमिक वीज़ा, वरिष्ठ विशेषज्ञ श्रमिक वीज़ा), अल्पकालिक कार्य वीज़ा, छात्र वीज़ा, टियर 1 उद्यमी वीज़ा, टियर 1 निवेशक वीज़ा, ईयूएसएस।
Usually the following applications have a right to administrative review: Tier 2 visas (now called Skilled Worker Visas, Senior Specialist Worker Visas), Short-term work visas, Student visas, Tier 1 Entrepreneur Visas, Tier 1 Investor Visas, EUSS.

प्रशासनिक समीक्षा के आवेदन का अधिकार -कोई व्यक्ति जो प्रासंगिक तिथि को या बाद आवेदन है और उसे 'पात्र निर्णय' प्राप्त होता है, वह प्रशासनिक समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन अस्वीकृति पत्र पर यह उल्लेख है कि आवेदक वीज़ा आवेदन पर निर्णय की समीक्षा के लिए कहता है। इसे 'प्रशासनिक समीक्षा' में जाना जाता है।
Right to apply for administrative review - Anyone who applies on or after the relevant date and receives an 'eligible decision' can apply for administrative review, the application refusal letter mentions that the applicant asks for a review of the decision on the visa application. This is known as 'administrative review'.

प्रशासनिक समीक्षा की श्रेणियाँ 
(Categories of Administrative Review)

1. यूके प्रशासनिक समीक्षा -इस प्रक्रिया की लागत £100 है। यदि अस्वीकृति को पलट दिया है तो प्रशासनिक समीक्षा का शुल्क वापस कर दिया है। आवेदक अपने वीज़ा आवेदन के संबंध में निर्णय की समीक्षा का अनुरोध है या नहीं, यह अस्वीकृति पत्र में बताएगा। मतलब है कि, बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यकताएँ हों, आवेदक प्रशासनिक समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है: वीज़ा अनुरोध 6 अप्रैल, 2015 या उसके बाद अस्वीकार कर दिया, यू.के. के बाहर किसी स्थान से आवेदन किया जहाँ आप रहते हैं, अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं है, अल्पकालिक छात्र वीज़ा या आगंतुक वीज़ा के लिए आवेदन प्रस्तुत में विफल। अस्वीकृति पर निर्णय प्राप्त के 25 - 30  दिनों के भीतर, प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध किया जा सकता है। समीक्षा आवेदन में किसी भी गलती के लिए, निर्णय की फिर से समीक्षा की जाएगी। जब विशेष से ऐसा का अनुरोध न किया जाए, तब अतिरिक्त डेटा या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाए।
UK Administrative Review - This procedure costs £100. The fee for the administrative review is refunded if the rejection is overturned. The rejection letter will state whether the applicant is requesting a review of the decision in relation to his or her visa application. This means that, provided that the following requirements are met, the applicant submits an application for administrative review: visa request rejected on or after April 6, 2015, applied from a location outside the UK where you live, appeals against rejection are not permitted, failed to submit application for short-term student visa or visitor visa. Within 25 - 30 days of receiving the decision on rejection, administrative review can be requested. For any mistakes in the review application, the decision will be reviewed again. No additional data or documents need to be submitted unless specifically requested.

प्रशासनिक समीक्षा के आवेदन प्रक्रिया में निम्न चरण हैं: प्रशासनिक समीक्षा अनुरोध नोटिस प्राप्त करना, इसे भरना और भेजना, आवेदक को 25-30 दिनों के भीतर प्रशासनिक समीक्षा के परिणाम में सूचित किया जाएगा। जब समीक्षा के परिणाम में वीज़ा अस्वीकृति के लिए नए औचित्य का पता नहीं चलता, तब तक आवेदक दूसरी समीक्षा के लिए नहीं कहता। आवेदक न्यायिक समीक्षा का अनुरोध के लिए पात्र हो सकता है यदि उन्हें लगता है कि समीक्षा ठीक से नहीं थी।
The administrative review application process has the following steps: receiving the administrative review request notice, filling it out and sending it, the applicant will be informed of the result of the administrative review within 25-30 days. Unless the review results reveal new justifications for the visa refusal, the applicant does not ask for a second review. The applicant may be eligible to request a judicial review if they feel the review was not properly conducted.

2. यू.के. के प्रशासनिक समीक्षा - आवेदक को अपील करने का अधिकार नहीं है, तो वे यू.के. के अंदर से प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। निर्णय प्राप्त के 10-15 दिनों के भीतर, प्रशासनिक समीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाए। आवेदक को हिरासत में लिया है, तो आवेदन के लिए 7 दिन हैं। इस प्रक्रिया की लागत £100 है। यदि इनकार को पलट दिया है, तो प्रशासनिक समीक्षा का शुल्क वापस कर दिया है,यू.के. के बाहर से आवेदन के समान, आवेदक को 28 दिनों के भीतर समीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा। जब निष्कर्षों में यू.के. के लिए वीज़ा अस्वीकार के लिए नए आधार नहीं बताते, तब तक दूसरी प्रशासनिक समीक्षा नहीं की जाती, भले ही वीज़ा की अवधि समाप्त हो, लेकिन आवेदक को प्रशासनिक समीक्षा निष्कर्ष आने तक यू.के. से निष्कासित नहीं होगा।
UK Administrative Review - Applicants who do not have the right to appeal can request an administrative review from within the UK. Within 10-15 days of receiving the decision, the request for an administrative review must be submitted. If the applicant is detained, the application has 7 days to process. The cost of this process is £100. If the refusal is overturned, the administrative review fee is refunded. Similar to applications from outside the UK, the applicant will be informed of the findings of the review within 28 days. Unless the findings reveal new grounds for the visa refusal to the UK, a second administrative review is not conducted. Even if the visa has expired, the applicant will not be expelled from the UK until the administrative review findings have been received.

3. प्रशासनिक समीक्षा के अन्य परिस्थितियाँ (Other Circumstances of Administrative Review)
A. सीमा पर वीज़ा रद्द : यदि निम्न में से एक या अधिक कारणों से सीमा पर वीज़ा रद्द किया था, तो आवेदक निर्णय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है। आवेदक की परिस्थितियों में बदलाव आया है, आवेदक ने भ्रामक जानकारी दी, आवेदक ने आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्य शामिल नहीं किए।
Visa cancelled at the border: If the visa was cancelled at the border for one or more of the following reasons, the applicant can request a review of the decision. The applicant's circumstances have changed, the applicant provided misleading information, the applicant did not include important facts in the application.

B. आवेदक अस्थायी प्रवेश की अनुमति : निर्णय प्राप्त के 14 दिनों के भीतर, प्रशासनिक समीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाए। यदि आवेदक को हिरासत में लिया है, तो आवेदन प्रस्तुत के लिए 7 दिन हैं। आवेदन यूके से प्रस्तुत किया जाए।
Applicant granted temporary entry: Within 14 days of receiving the decision, a request for administrative review must be submitted. If the applicant is detained, the application has 7 days. The application must be submitted from the UK.

C. यूके के बाहर वीज़ा रद्द : निम्न में से कोई शहर वीज़ा रद्द के 28 दिनों के भीतर प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध कर सकता है: पेरिस, ब्रसेल्स, डनकर्क, कोक्वेल्स, कलैस, लिली। आवेदक को प्रशासनिक समीक्षा के परिणाममें 28 दिनों के भीतर सूचित होगा।आवेदक तब तक दूसरी समीक्षा के लिए नहीं कह सकता जब तक कि पहली समीक्षा के परिणाम में वीज़ा अस्वीकृति के लिए नए औचित्य का पता न चल जाए।
Visa cancelled outside the UK: Any of the following cities can request an administrative review within 28 days of the visa cancellation: Paris, Brussels, Dunkerque, Coquelles, Calais, Lille. The applicant will be informed of the outcome of the administrative review within 28 days. The applicant cannot ask for a second review unless the outcome of the first review reveals new justification for the visa refusal.

प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण में अपील -प्रवेश मंजूरी वीज़ा आवेदनों के लिए प्रवेश मंजूरी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील; प्रवेश मंजूरी वीज़ा आवेदनों के लिए प्रवेश मंजूरी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील - भारत में यूके वीज़ा अस्वीकृति सलाहकार द्वारा खुलासा, यह अपील प्रक्रिया का पहला चरण है; अपील के आधार प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण के समक्ष दायर हैं, जिसमें अस्वीकृति के कारणों का प्रतिवाद है और खंडन प्रदान है। अपील के आधारों को व्यवस्थित तरीके से आवेदक को अनुकूल आवेदन परिणाम में मदद है।
Appeal to the First-tier Tribunal - Appeal against the decision of the Entry Clearance Officer for entry clearance visa applications; Appeal against the decision of the Entry Clearance Officer for entry clearance visa applications - disclosed by UK visa rejection consultant in India, this is the first stage of the appeal process; the grounds of appeal are filed before the First-tier Tribunal, containing a counter argument to the reasons for rejection and providing a rebuttal. The grounds of appeal are arranged in a systematic way to help the applicant achieve a favourable application outcome.

अपील :-आवेदकों को अपील का कानूनी अधिकार दिया है, तो वे न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकते हैं - इसका उल्लेख आवेदकों द्वारा प्राप्त अस्वीकृति के नोटिस में है।
Appeal:- Applicants who have a legal right to appeal can file an appeal to the tribunal - this is mentioned in the notice of rejection received by applicants.

अपील के अधिकार पर ब्रिटिश उच्चायोग पोस्ट या गृह कार्यालय द्वारा निम्न श्रेणियों में आवेदनों को अस्वीकार हैं :मंगेतर, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों, सिविल पार्टनर, अविवाहित पार्टनर या आश्रितमें यू.के. में रहने, छुट्टी बढ़ाने और छुट्टी में बदलाव (यानी कटौती) से इनकार करना, मंगेतर वीजा, जीवनसाथी वीजा, आश्रित बच्चों का वीजा, बुजुर्ग आश्रित वीजा, वयस्क आश्रित वीजा, सिविल पार्टनर वीजा, अविवाहित पार्टनर वीजा, पारिवारिक आगंतुक वीजा आदि के तहत प्रवेश मंजूरी से इनकार करना, यू.के. में पहले से मौजूद किसी को निर्वासित का निर्णय, व्यक्ति को हवाई अड्डे से देश छोड़ने कहने का निर्णय, यू.के. में शरण देने से इनकार करना।
Right of appeal to the British High Commission Post or the Home Office on refusals of applications in the following categories: Refusal to remain in the UK, extension of leave and change (i.e. curtailment) of leave for a fiancé, spouse, dependent children, civil partner, unmarried partner or dependent, refusal of entry clearance under a fiancé visa, spouse visa, dependent children visa, elderly dependant visa, adult dependant visa, civil partner visa, unmarried partner visa, family visitor visa etc, decision to deport someone already in the UK, decision to ask a person to leave the country at the airport, refusal of asylum in the UK.

आवेदक यू.के. के बाहर से निम्न निर्णयों के खिलाफ अपील - प्रवेश मंजूरी के लिए मानवाधिकार दावे को अस्वीकार का निर्णय, मानवाधिकार या संरक्षण से इनकार (आवेदक देश छोड़ने के बाद ही आवेदन), यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) के नागरिक में आवेदक को निर्वासित का गृह कार्यालय द्वारा निर्णय, ईईए के नागरिक के परिवार में ईईए परिवार परमिट के लिए आवेदन को गृह कार्यालय द्वारा ईईए विनियमों के तहत अस्वीकार कर दिया गया था।
Applicants can appeal against the following decisions from outside the UK - decision to refuse a human rights claim for entry clearance, refusal of human rights or protection (application only after applicant has left the country), decision by the Home Office to deport an applicant who is a citizen of the European Economic Area (EEA), application for an EEA family permit in the family of an EEA citizen was refused by the Home Office under the EEA Regulations.

आवेदक यूके के भीतर से निम्न निर्णयों के खिलाफ अपील - आवेदक के मानवाधिकार या सुरक्षा दावे को यूके में रहते हुए अस्वीकार कर दिया है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) विनियमों के तहत लिया गया निर्णय, उदाहरण के लिए गृह कार्यालय ने निवास दस्तावेज़ जारी से इनकार कर दिया है, आवेदक को निर्वासित का गृह कार्यालय का निर्णय (ईईए नागरिक में), एक निर्णय जिसमें आवेदक को हिरासत में लिया है और निर्णय पत्र गृह कार्यालय में हिरासत में लिए \शरण केसवर्क टीम द्वारा भेजा था, आवेदक की यूके नागरिकता को रद्द का निर्णय, आवेदक सुरक्षा स्थिति को रद्द का निर्णय।
Applicants appeal against decisions from within the UK - the applicant's human rights or protection claim has been refused while in the UK, a decision taken under European Economic Area (EEA) regulations, for example the Home Office has refused to issue a residence document, a Home Office decision to deport the applicant (in an EEA citizen), a decision that the applicant is detained and a decision letter is sent by the Detention\Asylum Casework Team in the Home Office, a decision to revoke the applicant's UK citizenship, a decision to revoke the applicant's protection status.
यूके वीज़ा अस्वीकार हो गया है; जाने पूरी जानकारी (UK Visa Rejected; Know the Full Details)
न्यायिक समीक्षा -यू.के. वीज़ा न्यायिक समीक्षा है और आवेदन - भारत में यू.के. वीज़ा अस्वीकृति सलाहकार द्वारा उत्तर दिया, अपर ट्रिब्यूनल (आव्रजन और शरण चैंबर) गृह विभाग के सचिव, प्रवेश मंजूरी अधिकारियों और अन्य द्वारा आव्रजन कानून के तहत कुछ निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।
Judicial Review - UK Visa Judicial Review and Application - Answered by UK Visa Rejection Adviser in India, The Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) is responsible for judicial review of certain decisions under immigration law by the Secretary of State of the Home Department, Entry Clearance Officers and others.

गृह कार्यालय (यू.के.वी.आई.) ने प्रवेश मंजूरी या रहने की अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार है और आवेदन के अस्वीकार के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं है, ऐसे इनकार को इनकार पत्र की तारीख से 90 दिनों के भीतर न्यायिक समीक्षा (जे.आर.) से चुनौती दी है।
If the Home Office (UKVI) has refused an application for entry clearance or permission to remain and there is no right of appeal against the refusal of the application, such refusal can be challenged by judicial review (JR) within 90 days from the date of the refusal letter.

सिविल प्रक्रिया नियमों अनुसार, गृह कार्यालय (यू.के.वी.आई.) को एक प्री-एक्शन प्रोटोकॉल (पी.ए.पी.) नोटिस भेजा जाए, जिससे निर्णय की समीक्षा और प्री-एक्शन प्रोटोकॉल पत्र से दी जानकारी/दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए निर्णय को बदलने के लिए कम से कम 14 दिन का समय मिल सके। पी.ए.पी. का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना है।
According to the Civil Procedure Rules, a Pre-Action Protocol (PAP) notice is sent to the Home Office (UKVI) giving it at least 14 days to review the decision and change the decision considering the information/documentary evidence provided in the Pre-Action Protocol letter. The main purpose of the PAP is to avoid unnecessary litigation.

संभव है कि प्री-एक्शन प्रोटोकॉल पत्र के कारण, गृह कार्यालय (यूकेवीआई) आवेदन को अस्वीकार के निर्णय की समीक्षा कर सकता है और या तो अस्वीकृति को बनाता है या वीज़ा आवेदन पर स्वीकृति प्रदान है।
It is possible that due to the Pre-Action Protocol letter, the Home Office (UKVI) may review the decision to refuse the application and either make a refusal or grant an approval on the visa application.

यदि अस्वीकृति का निर्णय बरकरार रखता है या गृह कार्यालय निर्धारित समय के भीतर प्री-एक्शन प्रोटोकॉल पत्र का जवाब नहीं है, तो आवेदक न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन की अनुमति के लिए ऊपरी न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
If the rejection decision is upheld or the Home Office does not respond to the Pre-Action Protocol letter within the prescribed time, applicants may apply to the Upper Tribunal for permission to apply for judicial review.

ऐसा आवेदन कागजों पर किया है; न्यायालय बिना किसी सुनवाई के कागजों पर अस्वीकृति करेगा और अनुमति प्रदान करेगा।
Such an application is made on the papers; the Court will make the rejection on the papers without a hearing and grant permission.

पुनः आवेदन -आवेदक एक नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें अस्वीकृति के कारणों के साथ-साथ नए सहायक दस्तावेज़ और वीज़ा शुल्क हों। नया आवेदन पर कोई समय सीमा नहीं होती। यू.के. वीज़ा के अस्वीकार के बाद, आवेदक पुनः आवेदन के लिए स्वतंत्र है। किसी भी वीज़ा आवेदन को यू.के. इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा कई कारणों से अस्वीकार किया है, जिनमें नीचे सूचीबद्ध कारण भी हैं। यू.के. वीज़ा अस्वीकार किए जाने के कारण निम्न हैं:
Re-application - The applicant may submit a new application containing the reasons for the rejection as well as new supporting documents and the visa fee. There is no time limit on a new application. After a UK visa has been refused, the applicant is free to re-apply. A visa application may be refused by the UK immigration authorities for a number of reasons, including those listed below. Reasons for a UK visa refusal include:

गलत या नकली दस्तावेज़ प्रदान धोखा है, आवेदक निर्वासन आदेश का विषय है, आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जिसके लिए कम से कम 4 साल की जेल की सज़ा, जानबूझकर किसी भी आपराधिक इतिहास में जानकारी छिपाना, यू.के. की यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं होना, यू.के. की पिछली यात्रा पर, आवेदक ने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुका या गलत दस्तावेज़ प्रदान किए, आवेदक वीज़ा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करना या बायोमेट्रिक स्कैन या फ़ोटोग्राफ़ प्रस्तुत करना, आवेदक के पास पासपोर्ट या पहचान का अन्य स्वीकार्य रूप नहीं है।
False or fake documents provided are fraudulent, the applicant is the subject of a deportation order, the applicant has a criminal record punishable by at least 4 years in prison, deliberately concealing information in any criminal history, not having sufficient funds to travel to the UK, the applicant is unable to travel to the UK. On a previous visit to the UK, the applicant overstayed the visa period or provided incorrect documents, The applicant does not comply with the visa requirements, such as providing medical reports or submitting biometric scans or photographs, The applicant does not have a passport or other acceptable form of identification.

आवेदक ने वीज़ा आवेदन प्रक्रिया में जानकारी नहीं दी है, अगर यूके वीज़ा पर अस्वीकृति है तो निराश न हों, अगली बार इसे सही मौका बचा है, सलाह है कि आवेदक को वीज़ा आवेदन को स्वयं से पहले पेशेवर सहायता ले क्योंकि यूके के आव्रजन कानूनों को समझना मुश्किल है और आवेदन पत्र में गलतियों के कारण अस्वीकृति हो सकती है और कभी-कभी, 10 साल तक प्रवेश से इनकार किया जा सकता है।
The applicant has not provided information in the visa application process, Do not be disappointed if there is a rejection on UK visa, next time is the right chance left, it is advisable that the applicant should take professional help before applying the visa on his own as UK immigration laws are difficult to understand and mistakes in the application form can lead to rejection and sometimes, refusal of entry for up to 10 years.

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