ब्रिटेन में परिवार के यूरोपीय संघ निपटान योजना परिवार परमिट आवेदन (EU Settlement Scheme Family Permit Application for Family in the UK)
Jan 9, 2025
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ईयूएसएस फैमिली परमिट वीज़ा उन आवेदकों के लिए है जो यूके से बाहर से आवेदन कर रहे हैं और जो यूके आने के लिए ईयू सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट प्राप्त करना हैं, जहाँ आवेदक ईयू के किसी का पारिवारिक सदस्य है।इस वीज़ा में विस्तार के लिए संपर्क करें। यूके इमिग्रेशन लॉ फर्म में, हम ग्राहकों को विभिन्न वीज़ा में मार्गदर्शन हैं जो परिस्थितियों को सटीक पूरा करते हैं और आवेदन में सहायता करते हैं।
The ईयूएसएस Family Permit visa is for applicants who are applying from outside the UK and who are seeking an EU Settlement Scheme Family Permit to come to the UK, where the applicant is a family member of someone from the EU. Contact for an extension to this visa. At UK Immigration Law Firm, we guide clients in the various visas that best meet the circumstances and assist in the application.
ईयूएसएस फैमिली परमिट वीज़ा -यदि आवेदक ईयू (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन) के किसी का पारिवारिक है, तो वह यूके आने के लिए ईयू सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट वीज़ा प्राप्त है।यदि आवेदक उत्तरी आयरलैंड के किसी पात्र व्यक्ति का पारिवारिक है, तो वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है, कुछ ब्रिटिश नागरिकों के परिवार भी यह परमिट प्राप्त कर सकते हैं, आवेदक को ध्यान होगा – यूरोपीय संघ निपटान योजना के लिए आवेदन, परिवार परमिट वीज़ा यू.के. के बाहर से किया जाए।
ईयूएसएस Family Permit Visa - If the applicant is a family member of someone from the EU (Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein), he/she can get EU Settlement Scheme Family Permit Visa to come to UK. If the applicant is a family member of an eligible person from Northern Ireland, he/she can apply for the visa, families of some British citizens can also get this permit, applicants must note – application for EU Settlement Scheme, Family Permit Visa should be done from outside UK.
ईयूएसएस फैमिली परमिट वीज़ा की विशेषताएँ -फैमिली परमिट से परिवार के साथ यूके की यात्रा करना या वहाँ साथ रहना आसान है, यह आवेदक को 6 महीने तक के लिए यूके आने की अनुमति है, आवेदक परमिट समाप्त से पहले काम और पढ़ाई कर सकता है, और चाहे उतनी बार आ-जा सकता है, इस वीज़ा के बिना, आवेदक को बोर्डिंग पास नहीं मिल सकता है या शायद उसे एयरपोर्ट पर यूके में प्रवेश से मना कर दिया,अभी भी ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए पात्र है, तो वह यूके में लंबे समय तक के लिए आवेदन कर सकता है।
Features of ईयूएसएस Family Permit Visa - Family Permit makes it easy to travel to UK or live with family, it allows applicant to come to UK for up to 6 months, applicant can work and study before the permit expires, and can come and go as many times as desired, without this visa, applicant may not get a boarding pass or may be refused entry to UK at the airport, still eligible for EU Settlement Scheme, then he/she can apply for long term stay in UK.
ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत आवेदन (Application under the EU Settlement Scheme)
आवेदक या तो: यूके आने से पहले परिवार परमिट के लिए आवेदन कर सकता है, या यहां आने के बाद ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वे पात्र हैं, तो यूके के बाहर से ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए आवेदन करें।
Applicants can either: apply for a family permit before coming to the UK, or apply for the EU Settlement Scheme after arriving here, or apply for the EU Settlement Scheme from outside the UK, if they are eligible.
आवेदक केवल तभी यूके के बाहर से ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वे पात्र हैं और: ईयू, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन से हैं और उनके पास बायोमेट्रिक चिप वाला वैध पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र है, कहीं और आवेदक के पास यूके द्वारा जारी बायोमेट्रिक निवास कार्ड है (समय सीमा समाप्त नहीं है) अन्यथा, आवेदक को यूके आने के लिए परिवार परमिट के लिए आवेदन होगा, ईयूएसएस फैमिली परमिट वीज़ा के लिए कौन आवेदन -फैमिली परमिट के लिए पात्र के तरीके हैं।
Applicants can only apply for the EU Settlement Scheme from outside the UK if they are eligible and: are from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein and have a valid passport or national identity card with a biometric chip, elsewhere the applicant has a UK-issued biometric residence card (not expired) Otherwise, the applicant must apply for a Family Permit to come to the UK, Who is eligible to apply for ईयूएसएस Family Permit Visa - Ways to apply for a Family Permit.
A. आवेदक ईयू, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन के पारिवारिक सदस्य – आवेदक आवेदन कर सकता है यदि वे ऐसे पारिवारिक सदस्य हैं जो 31 दिसंबर 2020 तक यूके में रहना शुरू कर दिया है। इसमें वे पारिवारिक सदस्य हैं जिनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, यदि पास यह भी है:
Applicant family member from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein – Applicant can apply if they have a family member who started living in the UK by 31 December 2020. This includes family members who have British citizenship, if they also have:
ईयू, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन की नागरिकता, ब्रिटिश नागरिक बनने से स्वतंत्र आवागमन के अधिकारों का उपयोग हुए यूके में रहते थे (जिसे 'लाउंस' केस में भी जानता है), ईयू देश, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन की दोहरी राष्ट्रीयता, और वे स्वतंत्र आवागमन के अधिकारों का उपयोग किए बिना 16 जुलाई 2012 से पहले यूके में बस गए (जिसे 'मैकार्थी' केस में भी जानता है), आवेदक आवेदन कर सकता है यदि पारिवारिक सदस्य यूके से बाहर रहता है लेकिन नियमित यूके में काम करता है (जिसे 'फ्रंटियर वर्कर' में भी जाना जाता है)।
citizenship of the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein, lived in the UK using rights of free movement before becoming a British citizen (also known as the ‘Louns’ case), dual nationality of an EU country, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein, and they settled in the UK before 16 July 2012 without using rights of free movement (also known as the ‘McCarthy’ case), Applicant can apply if the family member lives outside the UK but regularly works in the UK (also known as the ‘frontier worker’ case).
B.आवेदक का यू.के. में पारिवारिक सदस्य -आवेदक आवेदन कर सकता है यदि कोई पारिवारिक यू.के. में था, लेकिन मृत्यु हो गई है, वह यू.के. छोड़ चुका है या पारिवारिक संबंध टूट गए हैं, इसे ‘निवास का अधिकार बरकरार रखना’ भी कहा है, यदि वे बाद में यू.के. चले गए हैं, तो यू.के. के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी।
Applicant's family member in the UK - The applicant can apply if a family member was in the UK but has died, left the UK or the family relationship has broken, also called 'retained right of abode', if they have subsequently moved to the UK, a UK visa will be required.
C.आवेदक उत्तरी आयरलैंड के पात्र का सदस्य -आवेदक आवेदन कर सकता है यदि परिवार सदस्य उत्तरी आयरलैंड का पात्र व्यक्ति है। पात्र के लिए, आवेदक परिवार के सदस्य को आयरिश, ब्रिटिश या दोहरी ब्रिटिश और आयरिश नागरिक चाहिए जो उत्तरी आयरलैंड में पैदा हो।
Applicant's family member in Northern Ireland - The applicant can apply if the family member is an eligible person from Northern Ireland. To be eligible, the applicant family member must be an Irish, British or dual British and Irish citizen who was born in Northern Ireland.
जब वे पैदा हुए, तो उनके माता-पिता में से किसी एक के पास ब्रिटिश, आयरिश या दोहरी नागरिकता होनी चाहिए (या इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि वे उत्तरी आयरलैंड में कितने समय तक रह सकते हैं)।
When they were born, one of their parents must have had British, Irish or dual citizenship (or had no restrictions on how long they could live in Northern Ireland).
उपरोक्त परिस्थितियों के लिए - पात्र परिवार के सदस्य - पति या पत्नी, सिविल पार्टनर या अविवाहित पार्टनर, 21 वर्ष से कम आयु का बच्चा या पोता, 21 वर्ष से अधिक आयु का आश्रित बच्चा या पोता, आश्रित माता-पिता या दादा-दादी, आश्रित रिश्तेदार का एक अन्य प्रकार, इसमें परिवार शामिल हैं जिन्हें यू.के. कानून में मान्यता प्राप्त गोद लेने के आदेश के तहत गोद लिया था।आवेदक तब आवेदन कर सकता है जब वह पति या पत्नी या सिविल पार्टनर के निम्न परिवार के सदस्यों में से हो: उनका बच्चा या पोता 21 वर्ष से कम आयु का हो, आश्रित बच्चा या पोता 21 वर्ष से अधिक आयु का हो,आश्रित माता-पिता या दादा-दादी।
For the above circumstances - eligible family members - spouse, civil partner or unmarried partner, child or grandchild under the age of 21, dependent child or grandchild over the age of 21, dependent parent or grandparent, another type of dependent relative, this includes families who adopted under an adoption order recognised in UK law. The applicant can apply if he or she is one of the following family members of the spouse or civil partner: their child or grandchild under the age of 21, dependent child or grandchild over the age of 21, dependent parent or grandparent.
D. आवेदक ब्रिटिश नागरिक का पारिवारिक सदस्य -आवेदक ब्रिटिश नागरिक के पारिवारिक सदस्य के रूप में आवेदन कर सकता है, यदि वे वर्तमान में यूरोपीय संघ के किसी देश, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन में उनके साथ रह रहे हैं, आवेदक को इनमें से किसी एक स्थान पर परिवार के साथ रहना चाहिए, आवेदक को यूके लौटने से पहले पारिवारिक परमिट के लिए आवेदन होगा।
Applicant is a family member of a British citizen - An applicant can apply as a family member of a British citizen if they are currently living with them in an EU country, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein. The applicant must be living with the family in one of these locations. The applicant will apply for a family permit before returning to the UK.
Q & A
ईयूएसएस फैमिली परमिट वीज़ा के लिए कौन से सभी दस्तावेज़ प्रदान चाहिए
(What all documents must be provided for EUSS Family Permit Visa) ?
आवेदक को पहचान का प्रमाण प्रदान करना होगा, जो निम्न :वैध पासपोर्ट,वैध राष्ट्रीय पहचान पत्र, यदि आप यूरोपीय संघ, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन से हैं। यदि आवेदक ‘अनिवार्य व्यावहारिक या दयालु’ आधारों के कारण प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो वह पहचान और राष्ट्रीयता के अन्य प्रमाण का उपयोग में सक्षम। उदाहरण, आवेदक बीमारी या प्रतिबंधों के कारण इन दस्तावेजों को प्राप्त के लिए यात्रा नहीं कर सका। आवेदक को संबंध साबित के लिए सबूत भी देने होंगे, यदि वे आवेदन कर रहे हैं: जीवनसाथी या सिविल पार्टनर में, अविवाहित पार्टनर में, आश्रित बच्चे, पोते, माता-पिता या दादा-दादी में, ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो आव्रजन नियंत्रण से मुक्त है, सीमावर्ती कार्यकर्ता से जुड़ना,दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति से जुड़ना।
Applicants must provide proof of identity, which can be: a valid passport, a valid national identity card if you are from the European Union, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein. If the applicant cannot provide proof due to 'compelling practical or compassionate' grounds, they may be able to use other proof of identity and nationality. For example, the applicant could not travel to obtain these documents due to illness or restrictions. Applicants must also provide evidence of relationship if they are applying for: a spouse or civil partner, an unmarried partner, a dependent child, grandchild, parent or grandparent, a relationship with a person who is exempt from immigration control, a relationship with a border worker, a relationship with a person with dual citizenship.
मैं ईयूएसएस परमिट वीज़ा पर कितने समय तक यू.के. में रह सकता हूँ
(How long can I stay in the UK on an EUSS permit visa) ?
सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट वीज़ा 4 या 6 महीने के लिए वैध होगा।
Settlement Scheme Family Permit Visa will be valid for 4 or 6 months.
ईयूएसएस वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद यू.के. में कैसे रह सकता हूँ
(How can I stay in the UK after my EUSS visa expires) ?
आवेदक फैमिली परमिट की अवधि समाप्त के बाद यू.के. में रहने के लिए ईईयू सेटलमेंट स्कीम में आवेदन कर सकता है। यू.के. पहुँचने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना है।
The applicant can apply to the EEU Settlement Scheme to stay in the UK after the Family Permit expires. The application must be made within 3 months of arriving in the UK.
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