पुलिस वाहन की चाबी निकाल सकती है या नहीं? जान लें अधिकार (Can the police take out the key of the vehicle or not? know the rights)
Aug 16, 2023
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यातायात व्यवस्था को दुरूस्त बनाने के लिए सड़क पर फिक पुलिस है. कई बार लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर घबराते हैं लेकिन जरूरत नहीं है. वह सुरक्षा के लिए है. सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अगर नियमों को तोड़त हैं तो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है. हालांकि, कई अधिकार हैं. चलिए, इनमें बताते हैं.
There is a dedicated police on the road to regulate the traffic system. Many times people get scared seeing the traffic police but there is no need. That's for protection. Follow the traffic rules while driving on the road. If the rules are broken then the traffic police takes action. However, there are many rights. Let's tell in these.
1)- कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में हो. अगर वर्दी में नहीं हो तो पहचान पत्र दिखाने के लिए कहें. मौके पर पुलिसकर्मी 'आईडी कार्ड' दिखाने से मना करे तो अधिकार है कि अपने दस्तावेज भी दिखाने से मना करते हैं.
Be in traffic police uniform to take action. If not in uniform, then ask to show the identity card. If the policeman refuses to show the 'ID card' on the spot, then he has the right to refuse to show his documents as well.
2)- मोटर वाहन अधिनियम अनुसार, यातायात पुलिस अधिकारी आपसे केवल ड्राइविंग लाइसेंस या अनय दस्तावेज दिखाने के लिए कह सकता है, इस लिए दस्तावेज हैंडओवर करने के जरूरत नहीं है. हाथ से ही उन्हें दस्तावेज दिखाते हैं.
According to the Motor Vehicles Act, the traffic police officer can ask you to show only the driving license or other documents, so there is no need to handover the documents. Show them the documents by hand.
3)- चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूरी है. कुछ भी न होने की स्थिति में पुलिस चालान नहीं काटती है. पुलिस को चालान की रसीद देगी.
To cut the challan, the challan book or e-challan machine is necessary with the traffic police. In the event of nothing happening, the police does not deduct the challan. Will give the receipt of the challan to the police.
5)- अगर ट्रैफिक पुलिस किसी दस्तावेज़ को जब्त करती है तो रसीद देगी. बिना रसीद के कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किया जा सकता है.
If the traffic police seizes any document, it will give a receipt. No document can be confiscated without receipt.
6)- बिना अनुमति के पुलिस वाहन की चाबी नहीं निकाल या छीनती है. ऐसे कई मामले हैं जहां पुलिस वाहन चालक के हाथों से या वाहन से चाबी निकालती है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं (कुछ स्थिति के अलावा) है.
Police does not take out or snatch the key of the vehicle without permission. There are many cases where the police take away the keys from the driver's hands or from the vehicle, which they do not have the right to (except in some cases).
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