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बदलया फैंसी वाहन संख्या लेने नियम, नीलामी प्रक्रिया में संशोधन (Rules for taking fancy vehicle number changed, amendment in auction process)

बदलया फैंसी वाहन संख्या लेने नियम, नीलामी प्रक्रिया में संशोधन (Rules for taking fancy vehicle number changed, amendment in auction process)

बदलया फैंसी वाहन संख्या लेने नियम, नीलामी प्रक्रिया में संशोधन (Rules for taking fancy vehicle number changed, amendment in auction process)

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या की नीलामी प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य है. दरअसल, तीन महीने पहले (बीती 16 फरवरी को) एक व्यक्ति ने स्कूटर की पंजीकरण संख्या ‘एचपी 99-xxxx' के लिए 1.12 करोड़ रुपये की ऑनलाइन बोली लगाई थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गया था. 
The Transport Department of Himachal Pradesh, while amending the auction process of fancy vehicle registration number, has made advance payment of 30 percent registration fee mandatory. In fact, three months back (on February 16) a person had placed an online bid of Rs 1.12 crore for the scooter bearing the registration number 'HP 99-9999', but later backed out.

यह घटना कोटखाई के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण थी. बाद में पाया था कि बोली लगाने वाले ने सिस्टम के साथ खिलवाड़ की कोशिश की. इसके बाद विभाग को सझम आया कि यह परेशानी है. विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.
This event was the Registration and Licensing Authority of Kotkhai. It was later found that the bidder tried to game the system. After this, the department understood that this is a problem. The department has decided to make advance payment of 30 percent registration fee mandatory to prevent such incidents.

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक फैंसी नंबर के लिए इच्छुक आवेदकों को विशेष पंजीकरण चिह्न के आधार पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक न्यूनतम विशेष पंजीकरण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि पहले जमा पड़ेगी, तभी निलामी में बोली लगाएंगे. यह 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं की जाएगी. इसे बोली की कुल राशि में समायोजित किया जाएगा.  पहले किसी आवेदक को पंजीकरण शुल्क के रूप में 2,000 रुपये जमा करते थे.
According to the new guidelines, applicants desirous of fancy numbers will have to deposit 30 percent of the minimum special registration fee of Rs 10,000 to Rs 1 lakh, depending on the special registration mark, before bidding in the auction. This 30 percent advance amount will not be refunded. This will be adjusted in the total amount of the bid. Earlier, an applicant used to deposit Rs 2,000 as registration fee.

परिवहन निदेशक कश्यप ने कहा कि पहले फेज में इसे (नीलामी की संशोधित प्रणाली) बैजनाथ और शिमला पंजीकरण परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) में लागू किया जाएगा. 
Transport Director Kashyap said that in the first phase it (modified system of auction) will be implemented in Baijnath and Shimla Registration Transport Authority (RTA).

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