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कार चोरी हुई तो रिजेक्ट होता है क्लेम ,मत करना ये गलतियां (Claim is rejected if the car is stolen, do not make these mistakes)

कार चोरी हुई तो रिजेक्ट होता है क्लेम ,मत करना ये गलतियां (Claim is rejected if the car is stolen, do not make these mistakes)

कार चोरी हुई तो रिजेक्ट होता है क्लेम ,मत करना ये गलतियां (Claim is rejected if the car is stolen, do not make these mistakes)

किसी वाहन के लिए इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. साथ कानूनी रूप से इंश्योरेंस जरूरी है. कार में टूट-फूट होने या चोरी होने की स्थिति में इंश्योरेंस काफी मददगार है और लाखों का नुकसान से बचाता है. इंश्योरेंस क्लेम के जरिए गाड़ी की रकम वापस पाते हैं. हालांकि ऐसी कई गलतियां हैं जिनके चलते कार चोरी होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जाता है. ऐसी परिस्थितियों में बता रहे हैं.
Insurance is an important part of any vehicle. Insurance is also required by law. Insurance is very helpful in case of breakage or theft of the car and protects it from loss of lakhs. Get the vehicle amount back through insurance claim. However, there are many mistakes due to which the insurance claim is rejected after the car is stolen. Telling in such circumstances.

1. कार चोरी के बाद आप समय से इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तब क्लेम रिजेक्ट किया जाता है. यानी कार चोरी होने के तुरंत बाद इंश्योरेंस प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए .
 If you do not apply for insurance claim in time after car theft, then the claim is rejected. That is, the insurance process should be started immediately after the car is stolen.

2. इंश्योरेंस कंपनी को जांच में लगता है कि कार को चोरी से बचाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की है तब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है. 
The insurance claim is rejected if the insurance company finds in the investigation that adequate efforts have not been made to protect the car from theft.

3. कार के इंश्योरेंस दस्तावेजों में किसी प्रकार की डिटेल में गड़बड़ी पाई जैसे कि नाम,  उपनाम यह रजिस्ट्रेशन नंबर का मिसमैच करना,  तब क्लेम नहीं दिया जाएगा. 
If any kind of discrepancy is found in the insurance documents of the car such as mismatch of name, surname or registration number, then the claim will not be given.

4. अगर कार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदा था लेकिन कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल थे और  इंश्योरेंस कंपनी को भनक लगती है  उस स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने वाला. 
If the car was bought for personal use but was used commercially and the insurance company gets a clue, in that case the insurance claim will not be received.

5. जब नई कार खरीदते हैं, तो उसके साथ दो चाबियां दी हैं. कार चोरी में दोनों चाबियां सबमिट नहीं करेंगे, तब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जाता है. 
When you buy a new car, you are given two keys with it. In case of car theft, both the keys will not be submitted, then the insurance claim is rejected.

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