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नवीनतम भ्रामक विज्ञापन अपडेट :व‍िज्ञापन के न‍ियमों में बदलाव; कंज्यूमर को चूना पर खैर नहीं (Latest Deceptive Ads Updates:Ad Terms Changed; The consumer is not well on the lime)

नवीनतम भ्रामक विज्ञापन अपडेट :व‍िज्ञापन के न‍ियमों में बदलाव; कंज्यूमर को चूना पर खैर नहीं (Latest Deceptive Ads Updates:Ad Terms Changed; The consumer is not well on the lime)

नवीनतम भ्रामक विज्ञापन अपडेट :व‍िज्ञापन के न‍ियमों में बदलाव; कंज्यूमर को चूना पर खैर नहीं (Latest Deceptive Ads Updates:Ad Terms Changed; The consumer is not well on the lime)
 कंपन‍ियों ने अगर भ्रामक व‍िज्ञापन द‍िए तो खैर नहीं. सरकार की तरफ से म‍िसलीड‍िंग विज्ञापन पर रोक के ल‍िए न‍ियमों में बदलाव है. अब बरगलाने वाले विज्ञापन चलाना आसान नहीं रहेगा. सरकार से भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक अनुमोदन दिशानिर्देश जारी है. गाइडलाइन को तत्‍काल प्रभाव से लागू क‍िया है.
If companies give misleading advertisements then it is not good. There is a change in the rules from the government to stop the misleading advertisement. Running deceptive ads will no longer be easy. Misleading advertising and misleading approval guidelines from the government continue. The guideline has been implemented with immediate effect.

भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई
 (Action on deceptive advertising)
सरकार से जारी गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों के ह‍ितों की रक्षा करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम और भ्रामक दावों पर कार्रवाई करना है. सरकार से यह बताया गया क‍ि कोरोना महामारी के दौरान तमाम भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई की गई.
The guidelines issued by the government are aimed at protecting the interests of customers, curbing unfair trade practices and taking action on misleading claims. It was told from the government that during the Corona epidemic, action was taken on all the misleading advertisements.

म‍िसलीड‍िंग व‍िज्ञापन (Missleading ads)
प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी व‍िज्ञापन म‍िसलीड‍िंग के दायरे में है. कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी दावा है जो प्रोडक्ट से मेल नहीं खाता तो वह भ्रामक विज्ञापन कहलाएगा. यद‍ि प्रोडक्ट के बारे में जरूरी जानकारी छ‍िपाई है तो यह म‍िसलीड‍िंग के दायरे में आएगा.
Incorrect information about a product or service is subject to advertising misleading. If there is any such claim on behalf of the company which does not match with the product, then it will be called misleading advertisement. If necessary information about the product has been suppressed, then it will come under the purview of misleading.

डिस्क्लेमर (Disclaimer)
गाइडलाइन में क‍ि बच्चों के ल‍िए किसी तरह के गैर वाजिब क्लेम पर पाबंदी होगी. ऐसा पर एंडोर्समेंट और एंडोर्सर दोनों के ख‍िलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. डिस्क्लेमर को भी साफ-साफ होगा. गाइडलाइन के तहत सेरोगेट विज्ञापनपर रोक लगाई है. क‍िसी भी विज्ञापन में जल्द खरीदने के ल‍िए नहीं कहा जाता.
In the guideline that any kind of unreasonable claim for children will be banned. On this, strict action will be taken against both the endorser and the endorser. The disclaimer will also be clear. Surrogate advertising has been banned under the guideline. In none of the advertisements it is asked to buy soon.

ऑफर पर स्‍टॉक (Stock on offer)
व‍िज्ञापन में  स्पेशल ऑफर या आधे रेट का दावा है तो इसके ल‍िए उसे पर्याप्त स्टॉक होगा. कई बार ऐसा देखने में है क‍ि कंपनी इस तरह के ऑफर देने के बाद स्‍टॉक खत्‍म होने की बात कहती है. फ्री का दावा क‍िए जाने के साथ ही शर्ते लागू की बात है तो इसे भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा.
If there is a claim of special offer or half rate in the advertisement, then he will have enough stock for this. Many times it is seen that after making such offers, the company says that the stock is exhausted. Along with the claim of free, if the conditions are applicable, then it will also be considered as a misleading advertisement.

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