ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर नहीं काटगे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर, घर से होगा काम (Regional Transport Office will not be deducted if you lose your driving license, will work from home)
Apr 26, 2022
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ड्राइविंग लाइसेंस से काम की खबर है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस खोया है तो परेशान की जरूरत नहीं है. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर की जरूरत नहीं है. घर बैठे आसानी से दूसरा यानी डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं.
There is news of working with driving license. If you have lost your driving license then there is no need to worry. There is no need to visit the Regional Transport Office. Easily get a second ie duplicate driving license sitting at home.
लाइसेंस अनिवार्य (License mandatory)
कई जगहों पर योजनाओं का लाभ लेने से लेकर आईडी प्रूफ के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है. ऐसे में ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी से खोता है या फट गया है तो सड़क पर गाड़ी निकालना नुकसानदेह होता है. कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्राप्त करते हैं.
Driving license is also needed in many places, from taking advantage of schemes to ID proof. In such a situation, if the original driving license is lost or torn by someone, then it is harmful to take the vehicle on the road. Get it both online and offline by following some easy steps.
एफ.आई.आर (F.I.R)
ड्राइविंग लाइसेंस खोया है तो पहले एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होगा. ड्राइविंग लाइसेंस पुराना है जो क्लियर नहीं है या फट गया है, तो डुप्लीकेट के लिए ओरिजनल सब्मिट होगा. ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई के लिए सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर है.
If driving license is lost then FIR will be registered in the police station first. If the driving license is old which is not clear or has been torn, then the original will be submitted for duplicate. To apply for a duplicate driving license online, the first thing to do is on the website of the State Transport Department.
इन स्टेप को फॉलो (Follow these steps)
- सबसे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
Visit the website of the Department of Transportation.
- मांगी डिटेल्स भरें.
Fill the requested details.
- एलएलडी फॉर्म भरें.
Fill up the LLD form.
- प्रिंट आउट लें.
Take a print out.
- डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लें.
Attach the documents.
- फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को आरटीओ ऑफिस में जमा दें.
Submit the form and documents to the RTO office.
- यह ऑनलाइन जमा कराते हैं.
Submit it online.
- ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पास आएगा.
Duplicate driving license will be passed after 30 days of completion of online process.
ऑफलाइन के लिए फॉलो (Follow for offline)
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन अप्लाई करते हैं.
Apply offline for duplicate driving license.
- आरटीओ से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया, पहले जाएं.
Original driving license issued from RTO, go there first.
- एलएलडी फॉर्म भर सब्मिट कर दें.
Fill and submit the LLD form.
- फॉर्म के साथ विभाग से निर्धारित फीस भर दें.
Fill the fee prescribed by the department along with the form.
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