सेबी ने कंपनी पर लगाया जुर्माना: निवेशकों के लिए खबर! 40 लाख जुर्माना (SEBI Imposes Penalty on Company: News for investors! 40 lakh fine)
Apr 24, 2022
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शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के लिए खबर है. बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बाजार के 4 इकाइयों पर एक्शन है. सेबी ने कंपनीज ऐक्ट ऐंड पब्लिश इश्यू संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर 4 इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना है. सेबी ने एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड, तरुण चौहान, मधु आनंद और अरुण कुमार गुप्ता पर 10-10 लाख रु का जुर्माना है.
There is news for those who invest money in the stock market. Market regulator SEBI has taken action on 4 units of the market on Friday. SEBI has imposed a fine of Rs 40 lakh on 4 entities for violating the Companies Act and Publish Issue regulations. SEBI has imposed a fine of Rs 10 lakh each on HPC Biosciences Ltd, Tarun Chauhan, Madhu Anand and Arun Kumar Gupta.
सेबी ने उठाया कदम (SEBI took steps)
कदम गिनीज कॉर्पोरेट एडवाइजर की 2014 में जांच के बाद सेबी ने कदम उठाया है. इसमें एचपीसी बायोजसाइसेंज द्वारा दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच किए गए अलॉटमेंट के संबंध में प्रॉस्पेक्टस फाइल करने और आवेदन में खामियां थीं. एचीपीसी की स्क्रिप की कीमत में भारी बढ़ोतरी थी, जिसे लेकर सेबी ने जांच बिठाई थी.
Kadam Sebi has taken the step after the investigation of Guinness Corporate Advisor in 2014. There were flaws in the filing of prospectus and application in respect of allotments made by HPC Biosciences between December 2012 and January 2013. There was a huge increase in the price of HCPC scrips, about which SEBI had set up an investigation.
जुर्माना (Fine)
सेबी ने रिको इंडिया लिमिटेड में मार्केट नियमों के उल्लंघन को लेकर आशीष पांडेय और दर्शन कयान पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आशीष पांडेय 2017-18 के बीच एफडीएसएल के कंपनी सचिव थे.
SEBI has imposed a fine of Rs 5 lakh each on Ashish Pandey and Darshan Kayan for violating market rules in Ricoh India Ltd. Ashish Pandey was the company secretary of FDSL between 2017-18.
एनएसई केडिमांड नोटिस (NSE Demand Notice)
सेबी ने पहले एनएसई के पूर्व सीईओ को गर्वनेंस मामले में 2.06 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है. सेबी ने आदेश है कि पूर्व एनएसई प्रमुख यह रकम 15 दिनों के भीतर चुकाने है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेबी चल व अचल संपत्ति को अटैच कर रकम की भरपाई करेगा.
SEBI has earlier sent a demand notice of Rs 2.06 crore to the former CEO of NSE in the governance matter. SEBI has ordered that the former NSE chief has to pay this amount within 15 days. If this is not done, then SEBI will recover the amount by attaching movable and immovable property.
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