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पैन-आधार समाचार: 3 दिन में खत्म होगी डेडलाइन! पैन-आधार लिंक, ये प्रोसेस (PAN-Aadhaar News: Deadline to end in 3 days! PAN-Aadhaar link, this process)

पैन-आधार समाचार: 3 दिन में खत्म होगी डेडलाइन! पैन-आधार लिंक, ये प्रोसेस (PAN-Aadhaar News: Deadline to end in 3 days! PAN-Aadhaar link, this process)

पैन-आधार समाचार: 3 दिन में खत्म होगी डेडलाइन! पैन-आधार लिंक, ये प्रोसेस  (PAN-Aadhaar News: Deadline to end in 3 days! PAN-Aadhaar link, this process)

पैन कार्ड होल्डर्स के लिए खबर है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक के लिए अलर्ट है. पैन और आधार को लिंक नहीं है तो नुकसान उठाना है.
There is news for PAN card holders. The government has alerted for linking PAN and Aadhaar. If PAN and Aadhar are not linked, then there is a loss.

आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में दस्तावेज है. अगर 31 मार्च के पहले इसे लिंक नहीं तो आधार निष्क्रिय होगा. और ध्यान रहे कि 31 मार्च में बस 3 दिन बाकी हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड से लिंक जरूरी है.हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना है. 
Aadhar card and PAN card are documents in India. Aadhaar will be inactive if it is not linked before 31st March. And keep in mind that there are only 3 days left in March 31. Linking of Aadhaar with PAN card is necessary for income tax return filing to major banking transactions. PAN card is mandatory for all types of financial work. If PAN card is not linked with Aadhar card then there is heavy fine.

जानते हैं कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करते हैं. 
(Know that PAN card is linked with Aadhar card)

.इनवैलिड होगा पैन (PAN will be invalid)
अगर लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड होगा. ऐसी में ऑनलाइन ITR फाइल भी नही करगे. इसमें टैक्स रिफंड रुकता है. आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन का इस्तेमाल नहीं करगे.
If not linked, then your PAN will be invalid under Section-139AA of the Income Tax Act. In such a situation, you will not even file ITR online. In this the tax refund stops. You will not use PAN in any financial transaction.

ऑनलाइन लिंक (online link)
1. पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए.
First go to the Income Tax website.

2. आधार कार्ड में नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए. 
Enter the name, PAN number and Aadhaar number in the Aadhar card.

3. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया पर स्क्वायर टिक करें.
 In the Aadhar card, just tick the square given on the year of birth.

4. दिया गया कैप्चा इंटर करें.
Enter the given captcha.

5. आधार लिंक पर क्लिक करिए.
 Click on Aadhar link.

6. पैन आधार से लिंक होगा.
PAN will be linked with Aadhaar.

पैन कार्ड रद्द पर होगा बेकार 
(PAN card will be useless on cancellation)
पैन कार्ड रद्द के बाद दोबारा ऑपरेटिव कराता है. इस बीच रद्द पैन कार्ड  का इस्तेमाल तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. पैनधारक को 10000 रुपये जुर्माना होगा. और अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है तो जुर्माना बढ़ाता है.
Makes the PAN card operative again after cancellation. Meanwhile, if the canceled PAN card is used, it will be considered a violation of section 272B under the Income Tax Act. The PAN holder will be fined Rs 10000. And if the canceled PAN card is used again, then the penalty is increased.

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