पीएफ नए नियम: 1 अप्रैल से PF अकाउंट्स पर भी लगेगा टैक्स, जानिए किस पर असर (PF new rules: From April 1, PF accounts will also be taxed, know who will be affected)
Feb 22, 2022
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अगर आप एम्प्लोयी हैं तो निश्चित ही एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ में अकाउंट होगा. जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा. पीएफ खाते में वेतन का कुछ हिस्सा जमा है. लेकिन पीएफ के नियमों में नए बदलाव हैं. 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा है.
If you are an employee then you will definitely have an account with the Employee Provident Fund Organization or EPFO. For information, let us tell you that the PF account will also be taxed. Some part of salary is deposited in PF account. But now there are some new changes in the rules of PF. From April 1, 2022, the existing PF accounts are divided into two parts.
अकाउंट्स पर टैक्स (Tax on accounts)
पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई था. अब तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. हाई इनकम सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा से रोकना ही नए नियमों का है.
Last year the government had notified new income tax rules. Now the PF accounts will be divided into two parts. Tax will be levied on PF income of employee contribution of more than Rs 2.5 lakh annually to the Center. The purpose of the new rules is to prevent high-income people from taking advantage of the government welfare scheme.
नए PF नियमों के बातें
(Things to know about the new PF rules)
- मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंटेगे.
The existing PF accounts will be divided into taxable and non-taxable contribution accounts.
- नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में क्लोजिंग अकाउंट शामिल होगा क्योंकि तारीख 31 मार्च, 2021 है.
Non-taxable accounts will include closing account as the date is March 31, 2021.
- नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हैं.
The new PF rules are applicable from the next financial year i.e. April 1, 2022.
- सालाना ₹ 2.5 लाख से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी है.
There is a new section 9D under the IT rules to apply the new tax on PF income from employee contribution above Rs. 2.5 lakh annually.
- टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट बनाएगे.
For calculation of taxable interest, two separate accounts will be created in the existing PF account.
टैक्सपेयर्स को फर्क (Difference to taxpayers)
इस नए नियम के लागू होने के बाद, 2.5 लाख रुपये की लिमिट का ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा. छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा. यानी सैलरी कम है या एवरेज है तो इस नए नियम से फरक नहीं पड़ेगा.
After the implementation of this new rule, the limit of Rs 2.5 lakh will be mostly for PF subscribers. Small and middle class taxpayers will not be affected by the new rule. This will primarily affect high-income employees. That is, if the salary is low or average, then this new rule will not make any difference.
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