दूसरे राज्य जाने पर ट्रांसफर नहीं करानी होगी गाड़ी, सरकार के नए नियम (Vehicle will not have to be transferred on going to another state, new rules of the government)
Aug 30, 2021
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अगर जॉब के लिए अलग-अलग राज्यों में शिफ्ट होते है तो खुशखबरी है. नए राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज(BH) सीरीज की शुरुआत की, इससे राज्यों के बीच पैसेंजर व्हीकल ट्रांसफर की झंझट खत्म होगी. गाड़ी मालिकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन जरुरत नहीं. ये BH सीरीज पूरे देश में मान्य है.
If you shift to different states for the job, then there is good news. There is no need to transfer the registration of the vehicle on shifting to the new state. The Ministry of Road Transport has launched a new registration Bharat Series (BH) series, which will eliminate the hassle of passenger vehicle transfer between states. Vehicle owners do not need to register again when they shift from one state to another. This BH series is valid across the country.
फायदा (Benefit)
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी बेस्ड सॉल्यूशन दिशा में एक बेहतर कोशिश है. एक स्टेट से दूसरे में शिफ्ट होने पर गाड़ियों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, जिससे मालिकों को परेशानी होती थी. साथ ही इसका फायदा प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के ऑफिस कई राज्यों में हैं.
IT based solution for registration of vehicles is a better effort in the direction. Shifting from one state to another required re-registration of vehicles, causing problems for the owners. Along with this, the offices of employees of private companies are in many states.
फॉर्मेट (Format)
सरकार की नई BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YY BH 5433 XX हैं. YY का मतलब रजिस्ट्रेशन ईयर से होगा. BH सीरीज का कोड हैं. चार अंकों की संख्या और XX दो अक्षर होंगे. 15 सितंबर से शुरुआत होगी.
The registration format of the government's new BH series is YY BH 5433 XX. YY will mean the registration year. BH is the code for the series. Four digit number and XX will be two letters. Will start from 15th September.
फीस (Fees)
नोटिफिकेशन के मुताबिक BH सीरीज के तहत 10 लाख रुपये से कम प्राइस वाली कार का रजिस्ट्रेशन है तो 8% व्हीकल टैक्स होगा,10 से 20 लाख रुपये के लिए 10% तक टैक्स होगा. 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी के लिए 12% टैक्स होगा. डीजल पर 2% एक्सट्रा ; इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 2% कम टैक्स होगा.
According to the notification, if a car is registered under the BH series with a price of less than Rs 10 lakh, then there will be 8% vehicle tax, for Rs 10 to 20 lakh, there will be a tax of up to 10%. There will be 12% tax for vehicles above 20 lakhs. 2% extra on diesel; There will be 2% less tax on electric vehicles.
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