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शेयर बाजार से आय और आय पर कर (Income from Stock market and tax on income)

शेयर बाजार से आय और आय पर कर (Income from Stock market and tax on income)

 शेयर बाजार में निवेश से पहले शेयर बाजार से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल जरूर कर लें. शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ कमाई के बारे में नहीं सोचें. बल्कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होता है. Before investing in the stock market, you must get all the information related to the stock market. If you want to invest in stocks, then do not just think about earning. Rather, how much tax has to be paid on the earnings from the stock market.
हम आपको बतायगे कितना टैक्स लगता है और कैसे ???
(We will tell you how much tax is charged and how???)???
इंट्रा-डे ट्रेडिंग (Intra-day trading)

एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसी दिन शाम तक बेच देने को इंट्रा-डे ट्रेडिंग कहते है.

Intra-day trading is the buying and selling of shares on the same day by the evening of the same day.

इंट्रा-डे ट्रेडिंग से जो कमाई को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं.

Earnings from intra-day trading are called speculative business income.

फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई को नॉन-स्पेक्युलेटिव इनकम कहते है.

Earnings from futures and options trading are called non-speculative income.

 टैक्स (Tax)

इंट्रा-डे और फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाई पर टैक्स स्लैब होता है.

Earnings from intra-day and futures-option trading have a tax slab.

5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.

No tax will have to be paid up to Rs 5 lakh.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short term capital gain)

1 दिन से अधिक और 1 साल से कम  के लिए शेयर खरीदते हैं तो कमाई शॉर्ट टर्म कैपिल गेन कहलाती है.

If you buy shares for more than 1 day and less than 1 year, then the earning is called short term capital gain.

इसमे फ्लैट 15 फीसदी टैक्स देना होता है.

In this flat 15% tax has to be paid.

5 लाख रुपये कमाई होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

No tax will have to be paid on earning Rs 5 lakh.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long term capital gain)           

1 साल से अधिक के लिए शेयर खरीदते हैं तो उसे बेचने से हुई कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं.

If you buy shares for more than 1 year, then the profit earned from selling them is called long term capital gain.

इसमे 1 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

In this, there is no tax on income up to Rs 1 lakh.

इस कमाई पर फ्लैट 10 फीसदी का टैक्स लगता है. 

This income is taxed at a flat 10%.

कुल कमाई 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना है. 

No tax is to be paid for total earning up to Rs.5 lakh.

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