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आयकर शिक्षा से संबंधित कुछ बचत युक्तियाँ (Income Tax Some Saving Tips For Related to Education)

आयकर शिक्षा से संबंधित कुछ बचत युक्तियाँ (Income Tax Some Saving Tips For Related to Education)

वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है.  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि आप किन खर्चों या निवेश पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.बच्चों पर किए गए निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.   Income tax return for the financial year 2020-21 can be filed till 30 September. Before filing income tax return, it must be known that on which expenses or investments you can take advantage of tax exemption. Tax exemption can also be availed on investments made on children.
राहत -Relief - दो बच्चों के लिए स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस पर सेक्शन 80C के तहत 5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट .   Tax benefit up to Rs 5 lakh under section 80C on school/college tuition fee for two children.

आपके दो से अधिक बच्चे हैं, तो किसी भी दो बच्चे के लिए यह दावा करते हैं हैं.  If you have more than two children, then claim this for any two children. 

जब भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को फीस का भुगतान किया जाए.

When fees are paid to a university, college, school or other educational institution located in India.

टैक्स में राहत केवल फुल टाइम एजुकेशन के लिए ही मिलती है.  Tax relief is available only for full time education.

टैक्स राहत के दायरे में निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लास या कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता.   Private tuition, coaching classes or any part-time courses do not come under the ambit of tax relief

लोन (Loan) -एजुकेशन लोन पर आप सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं.  You can claim tax deduction under section 80E on education loan.

हेल्थ इंश्योरेंस  (Health Insurance) -  इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर सेक्शन 80D के तहत 25 हजार रुपए तक का डिडक्शन ले सकते है.  On payment of insurance premium, deduction of up to Rs 25,000 can be taken under section 80D.

टर्म इंश्योरेंस  (Term Insurance) - प्रीमियम देने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है.  On paying premium, one gets the benefit of tax exemption under section 80C of the Income Tax Act.

एक पॉलिसी में सालाना रिन्यूअल प्रीमियम भी सेक्शन 80C के तहत कर छूट दिला सकता है. Annual renewal premium in a policy can also get tax exemption under section 80C.

 टैक्स छूट (Tax Exemption) - सेक्शन 80DDB के तहत अपने किसी आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर इनकम टैक्स कटौती मिलती है.  Under section 80DDB, income tax deduction is available on the amount spent for the treatment of serious and prolonged illness of one of his dependents.

आयकरदाता अपने माता-पिता, बच्चे, आश्रित भाई-बहनों और पत्नी के इलाज में खर्च की गई रकम की कटौती के लिए दावा कर सकता है.  The income tax payer can claim deduction for the amount spent on the medical treatment of his parents, children, dependent siblings and wife.

बच्चे के लिए यह कटौती 40,000 रुपए होती है. इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है.  For a child, this deduction is Rs 40,000. Medical certificate is necessary for this.

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